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दारोगा अलीशा कुमारी को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, आदेश के आधार पर कार्रवाई में लगी रोक

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*कतरास:* जाति छानबीन समिति के द्वारा जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में राजगंज थाना की थानेदार अलीशा कुमारी को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राँची हाइकोर्ट ने आलिशा कुमारी की जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के आधार पर होने वाले किसी भी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।

 

*अलीशा कुमारी ने मामले में कुछ भी कहने से किया इनकार, कहा मेरे मामले में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं*

 

मामले को लेकर जब राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे मामले में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। मुझे इस मामले में कोई जानकारी नही देना है।

 

बता दे कि शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार रे कि शिकायत पर जाति छानबीन समिति ने दिनाँक 11 जुलाई 2025 को दरोगा अलीशा कुमारी का जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। शिकायतकर्ता ने अलीशा पर सरकार को गुमराह कर फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर जाति प्रमाणपत्र बनाने का आरोप लगाया है। दरोगा अलीशा कुमारी ने उक्त आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट में चुनौती दिया है। प्राथी अलीशा की ओर से हाइकोर्ट में रिट याचिका सँख्या- 4253/2025 दायर किया गया है। प्राथी की ओर से अधिवक्ता अजित कुमार एवं नीतीश कृष पैरवी कर रहे हैं। मामले में 4 सितंबर को सुनवाई भी होनी है।

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